29.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

डी-नोबिली के प्राचार्य सहित तीन पर अवमानना का आरोप

धनबाद. धनबाद के बाल कल्याण न्यायालय (सीडब्ल्यूसी) ने मंगलवार को झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को पत्र देकर डी-नोबिली स्कूल, सीएमआरआइ के प्राचार्य, उप प्राचार्य व वर्ग शिक्षिका पर न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया है. इस बाबत बाल कल्याण न्यायालय के बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट शंकर रवानी ने बताया कि डी-नोबिली स्कूल […]

धनबाद. धनबाद के बाल कल्याण न्यायालय (सीडब्ल्यूसी) ने मंगलवार को झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को पत्र देकर डी-नोबिली स्कूल, सीएमआरआइ के प्राचार्य, उप प्राचार्य व वर्ग शिक्षिका पर न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया है. इस बाबत बाल कल्याण न्यायालय के बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट शंकर रवानी ने बताया कि डी-नोबिली स्कूल सीएम आरआइ के यूकेजी के छात्र शिवम बाबा के पिता अजय प्रसाद, मनईटांड़(धनबाद) ने लिखित शिकायत में वर्ग शिक्षिका काकुली दत्ता द्वारा उनके 5 वर्षीय पुत्र के साथ अकारण मारपीट व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

शिकायत पर बाल कल्याण न्यायालय ने डी-नोबिली स्कूल के प्राचार्य,उप प्राचार्य व वर्ग शिक्षिका काकुली दत्ता को बाल कल्याण न्यायालय में 27 जून 2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे उपस्थित होने का नोटिस दिया था, लेकिन उस दिन सिर्फ उप प्राचार्य व वर्ग शिक्षिका न्यायालय पहुंचीं. इसके बाद न्यायालय ने दोबारा 11 जुलाई मंगलवार को उपस्थित होने का नोटिस दिया था, उस दिन उपस्थित नहीं हुए, जो न्यायालय की अवमानना है. अब मामले की सुनवाई बाल अधिकार संरक्षण आयोग रांची में होगी. मौके पर सदस्य पूनम सिंह, धनंजय प्रसाद महतो भी उपस्थित थे.

स्कूल प्रबंधन का पक्ष : इस संबंध में स्कूल के प्राचार्य, उप प्रचार्य तथा वर्ग शिक्षिका का कहना है कि वे संबंधित तिथि पर न्यायालय गये थे, लेकिन ट्रॉफिक जांच की वजह से निर्धारित समय 11.00 बजे के बजाय 11.12 बजे पहुंचे, लेकिन तब तक न्यायालय बंद हो चुकी थी. इस मामले में टीचर या स्कूल प्रबंधन की कोई गलती नहीं है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें