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बैटरी कंपनी को राशि भुगतान का आदेश

धनबाद. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्य द्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को संयुक्त रूप से आदेश पारित कर परिवादिनी मनोहर नगर धनबाद निवासी अर्चना दत्ता के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी संख्या-1 एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एक्साइड हाउस, कोलकाता) को निर्देश दिया कि […]

धनबाद. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्य द्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को संयुक्त रूप से आदेश पारित कर परिवादिनी मनोहर नगर धनबाद निवासी अर्चना दत्ता के पक्ष में फैसला सुनाया.

फोरम ने विपक्षी संख्या-1 एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एक्साइड हाउस, कोलकाता) को निर्देश दिया कि वे 60 दिन मे बैटरी बदल दे या इसकी कीमत चौदह हजार तीन सौ का भुगतान परिवादी को करे. समय सीमा में भुगतान न करने पर साढ़े आठ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान के उत्तरदायी होंगे. फोरम ने मानसिक परेशानी व वाद खर्च के रूप में सात हजार रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया.

परिवादिनी ने 22 अक्तूबर, 2013 को एलबी लाइफ बैटरी नया बाजार धनबाद से बीस हजार तीन सौ रुपये में बैटरी, इनवर्टर एवं ट्राॅली खरीदी, जिसमें तीन साल की गारंटी थी. बैटरी कुछ समय बाद परेशानी देने लगी. विपक्षी संख्या-2 (एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड सर्विस सेंटर हीरक रोड धनबाद) से सर्विस इंजीनियर ने आकर बैटरी की जांच की़ उसे लाइफ बैटरी नया बाजार, जहां से बैटरी खरीदी गयी, वहां लाने को कहा. बताया कि नयी बैटरी, नया वारंटी दे दिया जायेगा. सर्विस इंजीनियर ने वारंटी कार्ड ले लिया़ कुछ दिनों के बाद सर्विस इंजीनियर ने बताया कि बैटरी बदलने में चार हजार रुपया लगेगा. तब परिवादिनी एलबी लाइफ बैटरी नया बाजार गयी, जहां इंस्पेक्सन रिपोर्ट मिला, जिसमें लिखा था कि वारंटी कार्ड नॉट रिसिवड.

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