इस मामले में न्यायालय के सख्त रूख को देखते हुए मामले से संबंधित मेडिकल जांच प्रतिवेदन देनेवाले चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ सोवान मुर्मू, डाॅ शंकर लाल मुर्मू और डाॅ नवल किशोर सिंह भी न्यायालय में हाजिर हुए, जिनका सरकार की ओर से लोक अभियोजक एबी सिंह ने गवाह बयान दर्ज कराया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राघवेन्द्र नाथ पांडेय द्वारा प्रति परीक्षण किये जाने के बाद तीनों गवाहों को न्यायालय से मुक्त किया गया.
इस मामले में न्यायालय द्वारा अनुसंधान कर्ता गवाह पुलिस पदाधिकारी नयन सुख दादेल को गवाही हेतु न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जगुआर के पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से सम्मन निर्गत करने के आदेश दिये गये. सुनवाई की अगली तारीख 20 मई तय है.