देवघर: चुनाव प्रचार के दौरान प्रदूषण एक्ट का भी राजनीति दलों को पालन करना होगा. निर्वाचन आयोग ने भले ही इसे आचार संहिता से बाहर रखा है, लेकिन राजनीतिक दलों से प्रदूषण एक्ट का चुनाव में नियमपूर्वक पालन करने का आग्रह किया गया है. चुनाव प्रचार में प्लास्टिक व पॉलीथिन के पोस्टर- बैनर का प्रयोग नहीं करने का आग्रह किया गया है.
कपड़ों का पोस्टर-बैनर प्रयोग करने की अपील की गयी है. ताकि चुनाव के बाद प्लास्टिक व पॉलीथिन के कचरों से फैलने वाले प्रदूषण से बचाव किया जाये. अक्सर चुनाव में प्रत्याशी बेहतर क्वालिटी का पोस्टर, बैनर व फ्लेक्स बड़े पैमाने पर तैयार करवा लेते हैं, चुनाव समाप्त के बाद यह कचरा का रूप लेता है. इसलिए कपड़ों का पोस्टर-बैनर का प्रयोग कर प्रदूषण मुक्त रखे जाने की अपील हुई है.जबकि आचार संहिता के दायरे में संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत सरकारी संपत्ति विद्यालय भवन, सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, सरकारी बस स्टैंड, बैंक, पोस्ट ऑफिस, बिजली के खंभे व माइल स्टोन आदि पर पोस्टर-बैनर चिपकाना प्रतिबंधित रहेगा. निजी भवनों में पोस्टर,पम्पलेट, हेंडबिल, झंडा, बैनर व फलेक्स आदि लगाने से पहले मकान मालिक की लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा.
‘‘ पॉलीथीन व प्लास्टिक का प्रयोग चुनाव प्रचार में नहीं करने का आग्रह निर्वाचन आयोग ने किया है. हालांकि यह आचार संहिता से बाहर है. लेकिन प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव में पॉलीथिन का प्रयोग पोस्टर-बैनर में नहीं करने की अपील की है. प्रदूषण मुक्त प्रचार-प्रसार के लिए कपड़ों का पोस्टर-बैनर प्रयोग करने की अपील राजनीतिक दलों से की गयी है.
अमीत कुमार, डीसी, देवघ