दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास

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देवघर : दहेज हत्या के तीन आरोपितों पति मुकेश पंडित उर्फ मुसो पंडित, सास सधनी देवी व ससुर राधे पंडित को सेशन जज छह गोपाल पांडेय की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. तीनों आरोपित गंडा ओझाजमुआ थाना सारठ के रहनेवाले हैं. सेशन ट्रायल नंबर 89/2015 राज्य बनाम मुकेश पंडित व अन्य मामले […]

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देवघर : दहेज हत्या के तीन आरोपितों पति मुकेश पंडित उर्फ मुसो पंडित, सास सधनी देवी व ससुर राधे पंडित को सेशन जज छह गोपाल पांडेय की अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. तीनों आरोपित गंडा ओझाजमुआ थाना सारठ के रहनेवाले हैं. सेशन ट्रायल नंबर 89/2015 राज्य बनाम मुकेश पंडित व अन्य मामले की सुनवाई के बाद भरी अदालत में यह सजा सुनायी गयी. तीनों आरोपित 12 नवंबर 2014 से जेल में बंद है. इस मामले की सूचक बिमली देवी है जो मृतका सुशीला देवी की मां है.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल आठ गवाह दिया गया जो दोष सिद्ध करने में सफल रहे. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से गुड़न पंडित ने पक्ष रखे.

7 अगस्त 2014 को कुआं में मिला था शव
सारठ थाना क्षेत्र के गंडा ओझाजमुआ गांव निवासी मुकेश पंडित उर्फ मुसो पंडित से सुशीला देवी की शादी हुई थी. दहेज में बाइक तथा नकद 35 हजार रुपये की मांग की गयी जिसे नहीं देने पर खाना में जहर मिला दिया. इसे खाने से सुशीला देवी की मौत हो गयी. पश्चात शव को छुपाने की मंशा से कुआं में डाल दिया. इसकी जानकारी मिलने पर मृतका की मां बिमली देवी ने सारठ थाना में कांड संख्या 93/2014 दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपिताें के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण कर दहेज हत्या की धारा में आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद मामला ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया, जहां पर सभी आरोपितों को दोषी पाया व सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई. मृतका का आश्रित कोई नहीं है जिसके चलते विक्टिम कंपनसेशन का लाभ नहीं दिया गया.
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