सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत रामपुर देवघर के पुलिस रविदास ने एनसीटीइ से पूछा था कि क्या झारखंड में टीइटी उत्तीर्ण वाणिज्य स्नातक प्रशिक्षित अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक वर्ग में शिक्षक बनने के योग्य हैं अथवा नहीं.
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत परिषद से जवाब मिलने के बाद वाणिज्य स्नातक प्रशिक्षित विद्यार्थियों एवं अभ्यर्थियों में काफी हर्ष है. अब देखने वाली बात है कि कॉमर्स स्नातक प्रशिक्षित से संबंधित मामला का यह अंतिम सच होगा या फिर विभाग अथवा प्रशासन पूरे मामले की जांच करायेगी.