दर्ज परिवाद में उल्लेख है कि कुंडा थाना क्षेत्र के चितोलौढ़िया गांव की रहनेवाली महिला चिंती देवी पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सेदार है. हवाई अड्डा विस्तारीकरण में उनकी जमीन अधिग्रहण की गयी, जिसमें मिलने वाली मुआवजा राशि को उनके अन्य हिस्सेदारों के नाम दिला दी गयी है. वंशावली में फेरबदल कर इस प्रकार का कार्य करने का आरोप लगाया है.
जमीन मौजा नैयाडीह का है जिसे सरकारी आदेश के तहत हवाई अड्डा विस्तारीकरण में लिया गया है. इसमें मिलने वाले लाखों रुपये साजिश के तहत एलए केस नंबर 30/12-15 के माध्यम से पदाधिकारियों व कार्यालय के लिपिकों के सह पर निकाल लिया है. साथ ही परिवादी को मुआवजा से जानबुझ कर वंचित करने का काम किया गया है. यह भी आरोप है कि कई गलत दस्तावेजों को सही बताकर पैसों की निकासी की गयी है. इस केस को पंजीकृत कर सुनवाई के लिए रखा गया है. परिवादिनी ने भादवि की धारा 323, 406,420,467,468, 471,120,509,504 व 34 के तहत अभियोग चलाने की याचना की है.