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एसी, एलआरडीसी समेत 11 लोगों के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा

देवघर: कुंडा थाना क्षेत्र के चितोलौढ़िया गांव निवासी चिंती देवी ने सीजेएम केके प्रसाद की अदालत में पीसीआर संख्या 1058/16 दाखिल किया है. इसमें अपर समाहर्ता भगवान झा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी राधेश्याम प्रसाद, प्रधान लिपिक जिला अभिलेखागार विजय दुबे, जिला भू-अर्जन कार्यालय के प्रधान लिपिक गोपाल मंडल, शुकदेव साह, मनोज साह समेत 11 लोगों पर […]

देवघर: कुंडा थाना क्षेत्र के चितोलौढ़िया गांव निवासी चिंती देवी ने सीजेएम केके प्रसाद की अदालत में पीसीआर संख्या 1058/16 दाखिल किया है. इसमें अपर समाहर्ता भगवान झा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी राधेश्याम प्रसाद, प्रधान लिपिक जिला अभिलेखागार विजय दुबे, जिला भू-अर्जन कार्यालय के प्रधान लिपिक गोपाल मंडल, शुकदेव साह, मनोज साह समेत 11 लोगों पर जालसाजी कर मुआवजा से वंचित करने का आरोप है.

दर्ज परिवाद में उल्लेख है कि कुंडा थाना क्षेत्र के चितोलौढ़िया गांव की रहनेवाली महिला चिंती देवी पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सेदार है. हवाई अड्डा विस्तारीकरण में उनकी जमीन अधिग्रहण की गयी, जिसमें मिलने वाली मुआवजा राशि को उनके अन्य हिस्सेदारों के नाम दिला दी गयी है. वंशावली में फेरबदल कर इस प्रकार का कार्य करने का आरोप लगाया है.

जमीन मौजा नैयाडीह का है जिसे सरकारी आदेश के तहत हवाई अड्डा विस्तारीकरण में लिया गया है. इसमें मिलने वाले लाखों रुपये साजिश के तहत एलए केस नंबर 30/12-15 के माध्यम से पदाधिकारियों व कार्यालय के लिपिकों के सह पर निकाल लिया है. साथ ही परिवादी को मुआवजा से जानबुझ कर वंचित करने का काम किया गया है. यह भी आरोप है कि कई गलत दस्तावेजों को सही बताकर पैसों की निकासी की गयी है. इस केस को पंजीकृत कर सुनवाई के लिए रखा गया है. परिवादिनी ने भादवि की धारा 323, 406,420,467,468, 471,120,509,504 व 34 के तहत अभियोग चलाने की याचना की है.

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