देवघर: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीणा मिश्र की अदालत से नगर थाना कांड संख्या 777/13 के काराधीन आरोपित निरंजन मंडल को झटका लगा है. उसकी जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी.
निरंजन पर दुष्कर्म तथा महिला की ईल तसवीर उतार कर ब्लैकमेल करने का आरोप है. आरोपित मोहनपुर थाना क्षेत्र के जोगिया कनाली गांव का रहने वाला है.
इसी गांव की एक महिला ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है. दर्ज एफआइआर के अनुसार आरोपित ने अपने वाहन में बैठा कर शहर के एक भवन में घटना को अंजाम दिया था. मंगलवार को आरोपित की ओर से बेल पिटीशन दाखिल किया गया जिस पर सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी.