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दहेज हत्या के आरोपित को 10 साल की सश्रम सजा

देवघर. सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने दहेज हत्या से संबंधित मुकदमा सेशन ट्रायल नंबर 163/10 की सुनवाई के बाद एक आरोपित डोमन यादव को दोषी पाकर 10 साल की सश्रम सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. जुर्माना की राशि मृतका की बूढ़ी मां व बूढ़े पिता […]

देवघर. सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने दहेज हत्या से संबंधित मुकदमा सेशन ट्रायल नंबर 163/10 की सुनवाई के बाद एक आरोपित डोमन यादव को दोषी पाकर 10 साल की सश्रम सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. जुर्माना की राशि मृतका की बूढ़ी मां व बूढ़े पिता को दी जायेगी. यह राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी. इस मामले के दो अन्य आरोपितों कांग्रेस यादव व अलवा देवी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया.

इन दोनाें के विरुद्ध किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं पायी गयी. सभी आरोपित मोहनपुर थाना के मधुवा गांव के हैं, जबकि केस के सूचक हेमलाल यादव इसी थाना के गजंडा गांव के रहनेवाले हैं. ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से 10 लोगों की गवाही हुई जिसमें एक के विरुद्ध दोष सिद्ध करने में सफलता मिली. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजकब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से दिनेश्वर पंडित ने पक्ष रखा. दहेज के चलते शकुना देवी की हत्या करने का आराेप था.

क्या था मामला : मोहनपुर थाना क्षेत्र के मधुवा गांव में दहेज के चलते शकुना देवी की हत्या के आरोप में मृतका के पिता हेमलाल यादव के बयान पर मोहनपुर थाना कांड संख्या 266/10 दिनांक 30 अक्तूबर 2010 को दर्ज कराया था. जिसमें आरोप पक्ष दाखिल करने के बाद केस विचारण के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया. आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 304 बी लगायी गयी थी.

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