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हाइस्कूलों के 60 से ज्यादा लिपिक व आदेशपाल को नहीं मिला एसीपी-एमएसीपी

देवघर :" जिले के हाइस्कूलों में कार्यरत व सेवानिवृत साठ से ज्यादा लिपिक एवं आदेशपाल को वर्षों से एसीपी (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) एवं एमएसीपी (संशोधित सुनिश्चित वृत्ति योजना) का लाभ नहीं मिला है. सरकार एवं वित्त विभाग के सख्त निर्देश के बाद भी जिले के पदाधिकारी हाइस्कूलों के कर्मियों को लाभ से वंचित रखे […]

देवघर :" जिले के हाइस्कूलों में कार्यरत व सेवानिवृत साठ से ज्यादा लिपिक एवं आदेशपाल को वर्षों से एसीपी (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) एवं एमएसीपी (संशोधित सुनिश्चित वृत्ति योजना) का लाभ नहीं मिला है. सरकार एवं वित्त विभाग के सख्त निर्देश के बाद भी जिले के पदाधिकारी हाइस्कूलों के कर्मियों को लाभ से वंचित रखे हुए हैं. नियमित एसीपी व एमएसीपी का लाभ कर्मियों को कार्यकाल के दौरान ही दिये जाने का प्रावधान है.
लेकिन, विभागीय लालफीताशाही के कारण कर्मचारी योजना के लाभ से वंचित हैं. नियमानुसार कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष के सेवाकाल में पहला, 20 वर्ष के सेवाकाल में दूसरा एवं 30 वर्ष के सेवाकाल में तीसरा सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान है. इससे पहले वर्ष 2013 में तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी की अगुवाई में जांच के लिए कमेटी बनायी गयी थी. कमेटी द्वारा जांच प्रतिवेदन भी सौंपा गया. लेकिन, अबतक विभागीय स्तर पर कोई पहल नहीं हुआ है.
क्या है एसीपी व एमएसीपी
एसीपी का मतलब एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) होता है. 01.09.2008 के पहले योगदान करने वाले कर्मियों को 12 वर्ष एवं 24 वर्ष में एक-एक बार लाभ देने का प्रावधान किया गया है. लेकिन, 01.09.2008 के बाद योगदान करने वालों को 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष में एक-एक बार योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है. निश्चित वर्ष की गिनती कर्मचारी के नियुक्ति की तिथि से की जाती है. एमएसीपी का मतलब मोडिफाइड एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (संशोधित सुनिश्चित वृत्ति योजना) है. यह 01.09.2008 से प्रभावी है. इस योजना का लाभ कर्मचारी को 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष में एक-एक बार दिया जाता है.

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