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00अब 25 जनवरी को होगी बहसबावन बीघा जमीन मामला,वादी ने दाखिल किया प्रत्युत्तर सेल डीड रद्द कराने की याचना के साथ दाखिल हुआ है टाइटिल सूट विधि संवाददाता, देवघर अवर न्यायाधीश प्रथम, गोपाल पांडेय की अदालत में चल रहे टाइटिल सूट संख्या 59/09 में वादी की ओर से प्रतिवादी के पिटीशन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया. राज्य बनाम निती भट्टाचार्य व अन्य मामले में प्रतिवादी निती भट्टाचार्य की ओर से पूर्व में एक आवेदन दिया गया था. इसी आवेदन का राजकीय अधिवक्ता बालेश्वर प्रसाद सिंह की ओर प्रत्युत्तर दिया गया. इसमें कहा गया है कि इस मामले को टालने की मंशा से प्रतिवादी की ओर से पिटीशन दिया गया है जिसका तथ्यात्मक पक्ष का औचित्य नहीं है. आवेदन को खारिज करने की याचना की गयी है. अदालत ने प्रतिवादी के आवेदन व वादी के प्रत्युत्तर को अभिलेख में रखा है तथा मुख्य विंदुओं पर विस्तार से बहस के लिए अगली तिथि 25 जनवरी, 2016 को निर्धारित कर दी है. मामला गवाही के लिए चला आ रहा था. इसी दौरान प्रतिवादी संख्या एक की ओर से 18 सितंबर को एक आवेदन दिया गया था, जिसका रिज्वाइंडर वादी की ओर से दिया गया. प्रतिवादियों की ओर से करीब एक दर्जन अधिवक्ता पक्ष रख रहे हैं.क्या है यह मामलाशहरी क्षेत्र की चर्चित जमीन बावन बीघा ट्रस्ट की जमीन के स्वत्व निर्धारण को लेकर यह मामला तत्कालीन डीसी मस्तराम मीणा की ओर से दाखिल किया गया है. इसमें 457 प्रतिवादी बनाये गये हैं. इसका रकवा करीब 60 बीघा होने का उल्लेख है जिस पर सैकड़ों आवासीय मकान निर्मित हैं. तीन सौ से अधिक सेल डीड रद्द करने तथा ट्रस्ट की जमीन को सरकारी घोषित करने के लिए यह टाइटिल सूट वर्ष 2009 में दाखिल हुआ है. प्रमुख प्रतिवादियों में नीति भट्टाचार्य, शिवमय भट्टाचार्य, जयदेव भट्टाचार्य, राजेश भट्टाचार्य हैं. प्रतिवादी द्वितीय पक्ष में 457 सेल डीड धारक हैं. इसके अलावा अध्यक्ष झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास पर्षद, विशेष पदाधिकारी धार्मिक न्यास पर्षद को प्रतिवादी बनाया गया है. ट्रस्ट के वारिसों द्वारा खंड खंड कर जमीन को बेच दिया गया है जिसे सरकारी घोषित करने के लिए यह मुकदमा दाखिल हुआ है.

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