मामला : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का
देवघर : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विधायक प्रदीप यादव ने एसडीजेएम देवघर मनीष रंजन की अदालत में सरेंडर किया. साथ ही जमानत की प्रार्थना की गयी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामला जमानती रहने के चलते जमानत दे दी गयी.
अदालत ने चार हजार के दो मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया. आदेश मिलने के बाद आरोपित की ओर से बंधपत्र दाखिल किया गया और इन्हें छोड़ा गया.
क्या है मामला
लोक सभा चुनाव के दौरान वर्ष 2009 में ये गोड्डा लोक सभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे. इसी दौरान गिधैया गांव के पास सार्वजनिक स्थल पर इनका पोस्टर टंगा हुआ था.
तत्कालीन बीडीओ रामेश्वर प्रसाद सिंह के बयान पर जसीडीह थाना में कांड संख्या 80/09 दर्ज हुआ जिसमें भादवि की धारा 427,171 तथा संपत्ति विरुपण अधिनियम की धारा 3 लगायी गयी है. इस मामले में प्रदीप यादव को आरोपित बनाया गया है. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय से जमानत नहीं ली थी. यह घटना 20 अप्रैल 2009 को घटी थी.