जोनल कमेटियों का होगा अपना कार्य व दायित्वनगर निगम देवघर : छह जोन में बांटना है प्रस्तावितनोट : फोटो नगर निगम कार्यालय का लगा लेंगेसंवाददाता, देवघरझारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 49 के तहत नगर निगम देवघर को छह जोन में बांटना प्रस्तावित है. संपूर्ण बोर्ड की बैठक में अनुमोदन के बाद नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भेजना प्रक्रिया में है. विभागीय स्वीकृति मिलने के बाद निर्धारित जोन क्षेत्र में कमेटियां अपना-अपना कार्य एवं दायित्व देखेंगे. प्रत्येक जोन में एक-एक जोनल कार्यालय अलग से खोला जायेगा. प्रत्येक जोनल कमेटी कार्यालय में कर्मचारी, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य करेंगे. जोनल कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल नगर निगम के कार्यकाल के बराबर होगा. नगर आयुक्त द्वारा नामित एक अधिकारी जोनल कमेटी के संयोजक के रूप में कार्य करेगा. जोनल कमेटी सेवाओं के अनुरक्षण पर नगर निगम द्वारा बजट में आवंटित धनराशि का खर्च करेगी. जोनल कमेटी तीन माह में कम से कम एक बार बैठक भी करेगी.महापौर करेंगे पर्यवेक्षणजोनल कमेटी सामान्य रूप से महापौर के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में रहते हुए जोन की स्थानीय सीमाओं के भीतर नगर निगम के जलापूर्ति का उपबंध, जलमल निकास एवं जल निकासी, वर्षा या अन्य कारणों से सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर या अन्य कारणों से जमा हुए जल को हटाने सहित ठाेस अपशिष्ट को एकत्र करना व हटाना, विसंक्रमण स्वास्थ्य, प्रतिरक्षण सेवाएं, बस्ती सेवाओं का उपबंध, प्रकाश की व्यवस्था, छाेटी सड़कों की मरम्मत, पार्कों, नालियों एवं गड्ढों का रख रखाव तथा नगर निगम के अन्य कृत्य जैसा नगर निगम समय-समय पर विनियमों द्वारा नियत एवं निर्वाह्न करेगी.विकास का होगा पूरा ख्यालनगर निगम क्षेत्र का व्यापक विकास, योजनाओं के क्रियान्वयन, परियोजनाओं के चयन, प्राथमिकताओं के निर्धारण, सुनिश्चित कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा सृजित परिसंपत्तियों के समुचित संधारण आदि कार्य नियमानुकूल किया जायेगा. ताकि नगर निगम का कोई भी क्षेत्र विकास से वंचित नहीं रहे. प्रस्तावित जोन विभाजन में भौगोलिक स्थिति का भी ख्याल रखा गया है. भौगोलिक स्थिति के अनुरूप ही वार्ड क्षेत्र को जोन में शामिल किया गया है.
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