देवघर: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सरकार ने निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर बीपीएल कोटि के बच्चों के पढ़ाई-लिखाई का प्रावधान किया है.
लेकिन, स्कूलों में दाखिले के नाम पर गाजिर्यन से दाखिला फॉर्म, हेल्थ चेकअप, किताब, यूनिफॉर्म, टाइ, बेल्ट, डायरी आदि के नाम पर भी राशि वसूल की जा रही है. निजी स्कूलों में पैसा चुकता नहीं करने पर बच्चे दाखिला से वंचित हो रहे हैं. शिकायत के बाद भी विभाग द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है. आंकड़ों पर गौर करें तो शैक्षणिक सत्र 13-14 में जिले के निजी स्कूलों में बीपीएल कोटि की सीट पर 27 बच्चों के दाखिले के लिए विभाग के पदाधिकारी ने अनुमोदन किया है.
इससे पहले शैक्षणिक सत्र 12-13 में 22 बच्चों के दाखिले के लिए विभागीय पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन किया गया था.