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जिप सदस्य डेढ़ लाख व मुखिया 60 कर सकते हैं खर्च

देवघर. नवंबर-दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च करने का दायरा तय कर दिया है. आयोग ने निर्वाचन व्यव की अधिकतम सीमा का निर्धारण तय किया है़ इसमें 2010 के मुकाबले 2015 के खर्चों की राशि में बढ़ोतरी की गयी है. आयोग के अनुसार पांच वर्षों के दौरान […]

देवघर. नवंबर-दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च करने का दायरा तय कर दिया है. आयोग ने निर्वाचन व्यव की अधिकतम सीमा का निर्धारण तय किया है़ इसमें 2010 के मुकाबले 2015 के खर्चों की राशि में बढ़ोतरी की गयी है.

आयोग के अनुसार पांच वर्षों के दौरान चुनाव प्रचार सामग्री के दरों में काफी वृद्धि हुई है. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार डेढ़ लाख, मुखिया 60 हजार, पंचायत समिति सदस्य 50 हजार व वार्ड सदस्य 10 हजार रुपये तक निर्वाचन खर्च कर सकते हैं. आयोग ने 19 अगस्त को यह आदेश जारी किया है़

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