देवघर: पटना हाइकोर्ट ने सीडब्ल्यूजेसी नंबर 21391/ 11 व सिविल रिवीजन नंबर 36/12 के आलोक में एलपीए नंबर 1489 /11 की सुनवाई की गयी़ साथ ही इस याचिका में महत्वपूर्ण फैसला दिया गया़ हाइकोर्ट पटना के जस्टिस नवनीत प्रसाद सिंह व नीलू अग्रवाल की बेंच द्वारा 11 अगस्त को फैसला सुनाया गया जिसमें याचिका दायर करने वालों को छह माह के अंदर सरकारी सेवा में समायोजित करने का आदेश दिया है़.
यह याचिका अनौपचारिक शिक्षा प्रशिक्षित अनुदेशक संघ की ओर से पटना हाइकोर्ट में वर्ष 2010 में दाखिल हुआ था़ दूसरी आेर हाइकोर्ट रांची में भी एक याचिका डब्ल्यूपीएस 658 /2009 दाखिल हुआ था जिसमें फैसला दिया गया था कि पटना हाइकोर्ट की याचिका में जब तक फैसला नहीं आ जाता है, आग्रेतर कार्रवाई अपेक्षित नहीं है़.
पटना हाइकोर्ट ने फैसला दे दिया है़ इस आदेश के मद्देनजर झारखंड राज्य अनौपचारिक शिक्षा प्रशिक्षित अनुदेशक संघ देवघर की ओर से एक बैठक का आयोजन 22 अगस्त को रखा गया है़ . इस आशय की जानकारी अध्यक्ष गजेंद्र नारायण मिश्र व महेश्वर झा ने संयुक्त रूप से दी है़