रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस पीपी भट्ट की अदालत में शुक्रवार को चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद सारठ के विधायक व राज्य सरकार के मंत्री रणधीर सिंह सहित अन्य सभी प्रतिवादी उम्मीदवारों को जारी करने का निर्देश दिया. उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा गया है. प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि गलत तरीके से उसके नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर ने निरस्त कर दिया था. गौरतलब है कि प्रार्थी सिवेश्वर बेसरा ने चुनाव याचिका दायर की है. सारठ विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित रणधीर सिंह बाद में भाजपा सरकार में मंत्री बन गये. उन्होंने जेवीएम उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था. विजयी होने के बाद श्री सिंह भाजपा में शामिल हो गये थे.
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मंत्री रणधीर सिंह समेत अन्य उम्मीदवारों को नोटिस
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस पीपी भट्ट की अदालत में शुक्रवार को चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद सारठ के विधायक व राज्य सरकार के मंत्री रणधीर सिंह सहित अन्य सभी प्रतिवादी उम्मीदवारों को जारी करने का निर्देश दिया. उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने […]
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