मुख्य संवाददाता, देवघरराज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति(एमसीएमसी) का गठन किया गया है. इस समिति के जिला निर्वाचन पदाधिकारी पदेन अध्यक्ष हैं तथा इसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय के पदाधिकारी के स्थान पर स्थानीय पदाधिकारियों को सदस्य के रुप में रखा गया है. चेक एंड बैलंेस के लिए इस समिति में एक स्वतंत्र सदस्य का प्रावधान किया गया है जिसके तहत वरिष्ठ पत्रकार सुशील भारती को सदस्य के रुप में नामित किया गया है.बिना अनुमति नहीं होगा प्रचारएमसीएमसी से अनुमति प्राप्त कर ही कोई उम्मीदवार इलेक्ट्रोनिक मोड में केबुल या सेटेलाइट चैनल से अपना प्रचार करा सकेंगे. इसके लिए प्रपत्र-। भरकर उन्हें प्रचार सामग्री की दो प्रति एमसीएमसी को उपलब्ध करानी होगी. अनुमति प्रपत्र-ठ में दी जायेगी. इसके अतिरिक्त एमसीएमसी का महत्वपूर्ण कार्य होगा, पेड न्यूज की जांच करना. ऐसे नये नियम के तहत निर्वाची पदाधिकारी या एमसीएमसी को पूर्व जानकारी देकर तथा व्यय का व्यौरा प्रस्तुत कर प्रेस विज्ञप्ति निर्गत कर सकते है या पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर सकते है. लेकिन छद्म रुप में इसे प्रकाशित कराना निर्वाचनिक अपराध माना गया है. पेड न्यूज के आधार पर दोष सिद्घ की स्थिति में किसी उम्मीदवार का राजनैतिक अधिकार कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है.
निगम चुनाव के लिए एमसीएमसी सेल का गठन
मुख्य संवाददाता, देवघरराज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति(एमसीएमसी) का गठन किया गया है. इस समिति के जिला निर्वाचन पदाधिकारी पदेन अध्यक्ष हैं तथा इसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय के पदाधिकारी के स्थान पर स्थानीय पदाधिकारियों को सदस्य के रुप में रखा गया है. चेक एंड बैलंेस के लिए इस […]
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