विधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा अलग-अलग दो मामलों के आरोपितों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 40/15 हेमलाल पंडित की ओर से दाखिल की गयी थी. इस पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. इन पर नाबालिग को बहला कर अपहरण करने का आरोप है. इस केस के सूचक नगर थाना के महावीर अखाड़ा मुहल्ला के निवासी हैं. इसी अदालत द्वारा सुनील कुमार साव को राहत नहीं दी गयी. आरोपित की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 183/15 की सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इन पर फर्जी दस्तावेज बना कर वाहन बेचने का आरोप है. इस केस के सूचक मनोज कुमार गुप्ता हैं.————-
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दो आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी अस्वीकृत
विधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा अलग-अलग दो मामलों के आरोपितों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 40/15 हेमलाल पंडित की ओर से दाखिल की गयी थी. इस पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अस्वीकृत […]
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