संवाददाता, देवघरराज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के आबादी के आधार पर मेयर व पार्षद पद के प्रत्याशियों का चुनावी खर्च तय किया है. निर्वाचन आयोग ने जनगणना 2011 के अनुसार दस लाख से कम मेयर पद के उम्मीदवार को 15 लाख रुपये व पार्षद पद के उम्मीदवार को तीन लाख रुपये अधिकत्तम खर्च की सीमा निर्धारित की है. निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश दिया है कि निगम के उम्मीदवार या उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अंदर निर्वाचन खर्चों का लेखा जिला निर्वाचन पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यय कोषांग में जमा कर देना है. प्रत्येक उम्मीदवार जिस तारीख को उसका नाम-निर्देशन हुआ हो उस तारीख से लेकर उसका परिणाम घोषित किये जाने की तारीख तक उपगत यी उसके द्वारा प्राधिकृत निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च का पृथक और सही लेखा या तो स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता से रखवायेगा. कुल निर्वाचन व्यय उपर्युक्त निर्धारित अधिकत्तम व्यय की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए.
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आबादी के आधार पर तय हुआ प्रत्याशियों के खर्च का दायरा
संवाददाता, देवघरराज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के आबादी के आधार पर मेयर व पार्षद पद के प्रत्याशियों का चुनावी खर्च तय किया है. निर्वाचन आयोग ने जनगणना 2011 के अनुसार दस लाख से कम मेयर पद के उम्मीदवार को 15 लाख रुपये व पार्षद पद के उम्मीदवार को तीन लाख रुपये अधिकत्तम खर्च की […]
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