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विवादित जमीन पर निषेधाज्ञा, सीओ से मांगी रिपोर्ट

मामला : कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण कार्य का विधि संवाददाता, देवघरसोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र के दोंदिया गांव स्थित कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर कोर्ट ने निषेधाज्ञा लगा दी है. ग्रामीणों द्वारा दिये आवेदन पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्रवाई की गयी है. साथ ही थाना प्रभारी व अंचलाधिकारी […]

मामला : कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण कार्य का विधि संवाददाता, देवघरसोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र के दोंदिया गांव स्थित कब्रिस्तान की जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर कोर्ट ने निषेधाज्ञा लगा दी है. ग्रामीणों द्वारा दिये आवेदन पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्रवाई की गयी है. साथ ही थाना प्रभारी व अंचलाधिकारी सोनारायठाढ़ी से भी जमीन संबंधी रिपोर्ट की मांग की है. एसडीएम कोर्ट द्वारा क्रिमिनल मिस केस नंबर 211/15 दर्ज किया है तथा विवादित स्थल पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी गयी है. इस मामले में अफसाना बेगम, जयनुल अंसारी, तैय्यब अंसारी, नाजीर हुसैन,अब्बास मियां, नाजरीन जोहरा, मुस्तफा अंसारी, युनूस राजा आदि को प्रथम पक्ष तथा सलाउद्दीन अंसारी, बसारत अंसारी, इंताज अंसारी, कुदुस अंसारी, लुटन मियां, सनाउल अंसारी, सोहराब अंसारी, सिराज अंसारी समेत कई लोगों को द्वितीय पक्ष बनाया है. सोनारायठाढ़ी थाना प्रभारी तथा अंचलाधिकारी को जमीन की विस्तारित रिपोर्ट की भी कोर्ट ने मांग की है, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी गयी है. इससे प्रथम पक्ष के लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इधर जनता दरबार में भी ग्रामीणों ने डीसी को आवेदन दिया था. इसमें एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है, फिर भी रिपोर्ट अधर में अटकी हुई है. ग्रामीणों ने इस संबंध में न्याय की गुहार लगायी है.————-

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