फोटो फाइल से निकाल कर लगाने की अपेक्षा…- आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का है मामला- निर्धारित तिथि को कोर्ट में हाजिर नहीं होना पड़ा महंगा- विधायक हैं प्रदीप यादवविधि संवाददाता, देवघरएसडीजेएम देवघर अजय कुमार सिंह की अदालत द्वारा जसीडीह थाना कांड संख्या 80/2009 के आरोपित प्रदीप यादव के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. इस मामले में पूर्व से आरोपित को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया था. इसके बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. निर्धारित तिथि को न्यायालय में हाजिर नहीं होने के चलते नन वेलेबुल वारंट निर्गत हुआ है. मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने तथा सरकारी संपत्ति विरुपण अधिनियम का है. आरोप पत्र दाखिल करने के बाद न्यायालय ने संज्ञान लिया और न्यायिक प्रक्रिया के तहत सम्मन, जमानती वारंट जारी किया. इसके बावजूद भी आरोपित प्रदीप यादव अनुपस्थित रहे. न्यायिक प्रक्रिया के तहत नन बेलेबुल वारंट का आदेश दिया.क्या है मामलालोकसभा चुनाव के दौरान झाविमो प्रत्याशी के तौर पर प्रदीप यादव चुनाव लड़ रहे थे. चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान बगैर अनुमति के देवीपुर प्रखंड के गिधैया गांव के पास सरकारी विद्युत पोल में प्रचार का स्टीकर चिपकाने का मामला प्रकाश में आया था. देवीपुर प्रखंड के बीडीओ शंकर सिंह के प्रतिवेदन पर जसीडीह थाना में एफआइआर दर्ज हुआ जिसका ट्रायल चल रहा है.
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प्रदीप यादव के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी
फोटो फाइल से निकाल कर लगाने की अपेक्षा…- आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का है मामला- निर्धारित तिथि को कोर्ट में हाजिर नहीं होना पड़ा महंगा- विधायक हैं प्रदीप यादवविधि संवाददाता, देवघरएसडीजेएम देवघर अजय कुमार सिंह की अदालत द्वारा जसीडीह थाना कांड संख्या 80/2009 के आरोपित प्रदीप यादव के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया […]
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