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गवाह नहीं लाने पर कोर्ट ने कसा अभियोजन पर शिकंजा

देवघर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त तृतीय महेश चंद्र वर्मा ने दो अलग-अलग मामलों में सरकार (अभियोजन) की ओर से गवाह नहीं लाने पर जुर्माना लगाया है. एक मामले में दो हजार तथा दूसरे मामलों में एक हजार रुपये का जुर्माना राशि कोर्ट में जमा करने के बाद ही उनकी गवाही ली जायेगी. जुर्माना की […]

देवघर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त तृतीय महेश चंद्र वर्मा ने दो अलग-अलग मामलों में सरकार (अभियोजन) की ओर से गवाह नहीं लाने पर जुर्माना लगाया है. एक मामले में दो हजार तथा दूसरे मामलों में एक हजार रुपये का जुर्माना राशि कोर्ट में जमा करने के बाद ही उनकी गवाही ली जायेगी. जुर्माना की राशि न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले पदाधिकारी के वेतन मद से काटने का आदेश दिया गया है. कोर्ट के आदेश की अवहेलना के जिम्मेवार अधिकारियों को चिह्न्ति करने की जिम्मेवारी डीसी को दी गयी.

इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है. पहला मामला सेशन केस संख्या 43/13 राज्य बनाम सलीम अंसारी है. यह आरोपित कारा संसीमित है. आरोप गठन के बाद तीन डेट बीत गये पर स्टेट की ओर से एक भी गवाह नहीं लाया गया. पूर्व में आदेश दिया गया था कि अभियोजन निर्धारित तिथि को अवश्य गवाह लायें.आदेश की अवहेलना करने के बाद कोर्ट ने धारा 309 में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. यह राशि स्टेट को जमा करनी होगी. इस कार्य के लिए उपायुक्त को निर्देश दिया गया कि आदेश के अनुसार कार्य न करने वाले पुलिस पदाधिकारी के वेतन से यह जुर्माना जमा करायें. मामला करौं क्षेत्र के तेतरिया गांव का है जहां पर 28 जून 2012 को डकैती हुई थी.

इस मामले के सूचक निर्मल रवानी है. दूसरा मामला सेशन केस नंबर 87/09 राज्य बनाम मटरू दास का है जिसमें एक हजार रुपये का जुर्माना अभियोजन को लगाया है. यह राशि अवहेलना के जिम्मेवार पदाधिकारी के वेतन मद से काटने का आदेश दिया है. मामला मोहनपुर थाना क्षेत्र के बाघमारी गांव है जिसमें राजेश्वर दास की हत्या टांगा से काट कर कर दी गयी थी. मृतक की पत्नी फूलमणि देवी के बयान पर कांड संख्या 194/08 दर्ज हुआ है. इस केस में भी अभियोजन की ओर से गवाही नहीं लाने के चलते जुर्माना लगाया गया है.

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