– मामला : मारपीट कर सामान छिनतई करने काविधि संवाददाता, देवघरन्यायिक दंडाधिकारी एमसी नारायण की अदालत में बाघमारा के सीओ राजेंद्र प्रसाद सिंह ने टीआर केस नंबर 425/15 में सरेंडर किया व जमानत की प्रार्थना की. अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को जमानत दे दी गयी. इन्हें पांच हजार के दो मुचलके दाखिल करने के बाद छोड़ा गया. मामला मारपीट करने व सामान छिनतई करने का है जो शशिबाला सिन्हा के बयान पर नगर थाना में दर्ज हुआ है. इस मामले में कुल तीन लोगों बजरंगबली सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह व विष्णु ठाकुर को आरोपित बनाया गया है जिसमें से एक आरोपित बजरंगबली सिंह पहले से जमानत पर है. लंबे समय से कोर्ट में हाजिर नहीं होने के बाद गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. पश्चात एक आरोपित जो बाघमारा अंचल में अंचलाधिकारी पद पर पदस्थापित हैं, उन्होंने सरेंडर किया. दूसरा आरोपित अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है. यह मुकदमा नगर थाना क्षेत्र के नेताजी रोड निवासी शशिबाला सिन्हा ने कोर्ट में पीसीआर दर्ज कराया है जिसमें संज्ञान लेने के बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गयी है.
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बाघमारा के सीओ ने किया सरेंडर, मिली जमानत
– मामला : मारपीट कर सामान छिनतई करने काविधि संवाददाता, देवघरन्यायिक दंडाधिकारी एमसी नारायण की अदालत में बाघमारा के सीओ राजेंद्र प्रसाद सिंह ने टीआर केस नंबर 425/15 में सरेंडर किया व जमानत की प्रार्थना की. अदालत में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को जमानत दे दी गयी. इन्हें पांच हजार के […]
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