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बबलू खवाड़े समेत 13 आरोपितों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट

देवघर: न्यायिक दंडाधिकारी देवघर एके सिंह की अदालत द्वारा टीआर केस संख्या 751/13 में बबलू खवाड़े उर्फ राजनारायण खवाड़े समेत तेरह आरोपितों के विरुद्ध नन-बेलेबुल वारंट निर्गत हुआ है. यह वारंट न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बाद जारी किया गया है. मामला 18 साल पुराना है. घटना 9 जून 1996 की है. दर्ज एफआइआर के […]

देवघर: न्यायिक दंडाधिकारी देवघर एके सिंह की अदालत द्वारा टीआर केस संख्या 751/13 में बबलू खवाड़े उर्फ राजनारायण खवाड़े समेत तेरह आरोपितों के विरुद्ध नन-बेलेबुल वारंट निर्गत हुआ है. यह वारंट न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बाद जारी किया गया है.
मामला 18 साल पुराना है. घटना 9 जून 1996 की है. दर्ज एफआइआर के अनुसार गंगा पंप नहर डिवीजन साहिबगंज के लिए 11 ट्रक सीमेंट अरविंदो सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर देवघर से लोड कर चला था. सभी ट्रकों के लिए चालान भी बना था, लेकिन गंतव्य जगह जहां सप्लाई होनी थी, तक नहीं पहुंचा. इस संबंध में नगर थाना में अरविंदो सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक अजरुन कुमार डोकानियां ने एफआइआर दर्ज कराया जिस पर उक्त कार्रवाई की गयी है. मामले की अगली तिथि 30 अगस्त को रखी गयी है.

जिन जारी हुआ नन बेलेबुल वारंट

1. बबलू खवाड़े उर्फ राजनारायण खवाड़े

2.अनिल कुमार मेहरिया

3.अशोक सिंह उर्फ आलोक सिंह

4.विजय कुमार साह

5.अजरुन सिंह उर्फ जायसवाल

6.रामजीवन मेहरिया

7.जयराम तिवारी

8.नारायण भलोटिया

9.संतोष कुमार मेहरिया

10. संजय कुमार भलोटिया

11.अजय कुमार मोदी

12.गोपाल पटवारी

13. राजेश केजरीवाल

क्या है मामला
ग्यारह ट्रक सीमेंट का अता पता नहीं चलने पर चालान के आधार पर ट्रक ऑनरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया. साथ ही सभी आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 420, 406, 409, 120 बी तथा 34 लगायी गयी है. आइओ ने अनुसंधान के क्रम में सभी ट्रक मालिकों के नामों का खुलासा किया और सबों के विरुद्ध शिकंजा कसते हुए कार्रवाई की. अनुसंधान के पश्चात आरोप पत्र तेरह आरोपितों के विरुद्ध दाखिल किया. अन्य पांच आरोपितों की संलिप्तता नहीं होने के चलते चाजर्शीट से नाम विलोपित कर दिया गया. दाखिल चाजर्शीट के आलोक में संज्ञान लिया गया. मामले के सूचक भागलपुर सुजागंज के मूलत: रहने वाले हैं और देवघर में उनकी सीमेंट एजेंसी है.

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