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पर्यावरण से संबंधित मामलों का एक माह के अंदर होगा निबटारा

देवघर: गत दिनों सरकार के आदेशानुसार स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से अनापत्ति या सहमति पत्र प्राप्त होने तक क्रशर उद्योग के परिचालन पर रोक लगाने की घोषणा की गयी थी. उक्त मामले में देवघर क्रशर उद्योग संघ ने झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव आनंद मोहन ठाकुर से मिलकर अपनी […]

देवघर: गत दिनों सरकार के आदेशानुसार स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से अनापत्ति या सहमति पत्र प्राप्त होने तक क्रशर उद्योग के परिचालन पर रोक लगाने की घोषणा की गयी थी. उक्त मामले में देवघर क्रशर उद्योग संघ ने झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव आनंद मोहन ठाकुर से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया. संघ की ओर से उद्योग से संबंधित उपलब्ध कराये गये कागजातों को देखने के बाद सचिव ने निम्‍न आदेश पारित किया. इस आदेश के तहत पर्यावरण (झारखंड राज्य प्रदूषण पर्षद) में लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन होगा.

जिनके पास वेलिड लाइसेंस है व झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में एक माह से अधिक समय से आवेदन लंबित है. वे लीज की शर्त्त व बंधेजों के अनुसार माइनिंग/क्रशिंग का काम शुरू कर सकते हैं. साथ ही वैसे पट्टेधारी या क्रशर मालिक जिन्होंने अभी तक झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में विधिवत आवेदन नहीं दिया है वे एक माह के अंदर आवश्यक रूप से अपना आवेदन जमा कर दें.

नहीं तो क्रशर संचालन में समस्या हो जायेगी. उक्त जानकारी देवघर जिला पत्थर उद्योग संघ के अध्यक्ष कमल नयन सिंह ने बुधवार को होटल मनोरमा में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी. उन्होंने बताया कि आदेश के बाद हम सभी क्रशर उद्यमी, देवघर अपने उद्योग का संचालन अनुशासित रहते हुए आमजन व पर्यावरण को बगैर किसी प्रकार की क्षति पहुंचाये बिना क्रशर उद्योग का परिचालन करेंगे. साथ ही अधिक से अधिक रोजगार सृजन कर बेरोजगार लोगों को यथासंभव रोजगार उपलब्ध कराते हुए मजदूरों का पलायन रोकने में राज्य सरकार को अपेक्षित सहयोग करेंगे. ज्ञात हो क्रशर उद्योग के संचालन के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से अनिवार्य अनापत्ति/सहमति पत्र ससमय प्राप्त नहीं हो पाने के कारण सरकार ने रोक लगा दी थी.

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