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साइबर क्राइम मामले मेंे कोर्ट ने मांगा केस डायरी

विधि संवाददाता, देवघरन्यायिक दंडाधिकारी पीके शर्मा की अदालत द्वारा साइबर क्राइम के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद केस डायरी की मांग की गयी. मामले में आरोपितों की संलिप्तता के संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए मोहनपुर थाना से केस डायरी उपलब्ध कराने का आदेश […]

विधि संवाददाता, देवघरन्यायिक दंडाधिकारी पीके शर्मा की अदालत द्वारा साइबर क्राइम के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद केस डायरी की मांग की गयी. मामले में आरोपितों की संलिप्तता के संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए मोहनपुर थाना से केस डायरी उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया. यह जमानत आवेदन संतोष कुमार मंडल,अजीत मंडल, अनिल मंडल, मुकेश कुमार यादव व जितेंद्र मंडल की ओर से दाखिल की गयी थी जिस पर अभियोजन व बचाव पक्ष से बहस हुई. अदालत ने बहस के बाद केस डायरी की मांग की. इन पांचों को मोहनपुर थाना कांड संख्या 46/15 के तहत आरोपित बनाया गया है. आरोपित मोहनपुर थाना के खरगडीहा गांव का रहने वाले हैं. यह मुकदमा मोहनपुर थाना प्रभारी अजय कुमार के बयान पर दर्ज हुआ है.————–सरेंडर किया, नहीं मिली राहतदेवघर. सीजेएम की अदालत में देवघर (कुंडा) थाना कांड संख्या 11/15 के आरोपित राज किशोर यादव ने बढ़ते पुलिस दबिश के कारण सरेंडर किया और जमानत की याचना की. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया. साथ ही मंडल कारा भेजने का आदेश दिया. इन पर नाबालिग को शादी की नीयत से भगाने का आरोप है. आरोपित टेहुनिया कुंडा का रहने वाला है. चांदडीह की एक नाबालिग को आरोपित ने झांसा देकर भगाने का आरोप है. इसी अदालत द्वारा देवघर महिला थाना कांड संख्या 9/15 के आरोपित शिवलाल टुडू को भी राहत नहीं दी. आरोपित जसीडीह थाना के कुंडा गांव का रहने वाला है. इन पर छेड़खानी का आरोप है.

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