विधि संवाददाता, देवघरअनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय से क्रिमिनल केस नंबर 749/14 राकेश कुमार राम व अन्य बनाम संदीप विश्वकर्मा व अन्य में किसी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गयी है. यह मुकदमा जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र स्थित मौजा जसीडीह संथाली की जमीन को लेकर दाखिल हुआ है जिसमें एक दर्जन से भी अधिक प्लॉटों पर कार्रवाई की गयी है. पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्रवाई हुई थी जिसे धारा 145 के तहत कार्रवाई पुन: कर दी गयी है. जमीन की देख रेख के लिए तथा शांति कायम रखने के लिए अंचलाधिकारी देवघर को रिसीवर के तौर पर नियुक्ति कर दी गयी है. तत्काल प्रभाव से आदेश लागू कर दिया गया है.
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विवादित जमीन पर निर्माण करने से रोक, रिसीवर नियुक्त
विधि संवाददाता, देवघरअनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय से क्रिमिनल केस नंबर 749/14 राकेश कुमार राम व अन्य बनाम संदीप विश्वकर्मा व अन्य में किसी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गयी है. यह मुकदमा जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र स्थित मौजा जसीडीह संथाली की जमीन को लेकर दाखिल हुआ है जिसमें एक दर्जन से भी अधिक […]
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