विधि संवाददाता, देवघरअनुमंडल दंडाधिकारी देवघर की अदालत द्वारा मोहनपुर थाना के खिजुरिया गांव के दो पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए निषेधाज्ञा लगा दी गयी है. दोनों पक्षों के बीच दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई एसडीएम ने की है. इस मामले में प्रथम पक्ष दिनेश कुमार दास हैं जबकि दूसरे पक्षकार में लखन दास, बलदेव दास, सुखदेव दास, सहदेव दास, नंद किशोर दास व राजू दास के नाम हैं. अदालत द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस केस संख्या 88/15 में दोनों पक्षों को कोर्ट में हाजिर होकर स्पष्टीकरण मांगा है. दुर्गा मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाये गये राशि को लेकर झंझट की बात का केस में उल्लेख है.
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चंदा एवं दान राशि को लेकर तनाव, लगायी निषेधाज्ञा
विधि संवाददाता, देवघरअनुमंडल दंडाधिकारी देवघर की अदालत द्वारा मोहनपुर थाना के खिजुरिया गांव के दो पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए निषेधाज्ञा लगा दी गयी है. दोनों पक्षों के बीच दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई एसडीएम ने की है. इस मामले में प्रथम पक्ष दिनेश कुमार दास हैं जबकि दूसरे […]
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