डीडीसी के अनुसार पहले चरण में बीपीएल सूची 2002 में अनुसूचित जाति के योग्य लाभुक जो इंदिरा आवास के लिए सभी अहर्ताएं पूरी करते हो तो वैसे लाभुकों का प्रस्ताव सभी वांछित प्रमाण पत्रों के साथ जिला कार्यालय में उपलब्ध कराना है. डीडीसी ने सभी बीडीओ को यह भी कहा है कि अगर प्रखंडों में योग्य लाभुक नहीं है तो इसकी समीक्षोपरांत एक स्पष्ट प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना है.
मालूम हो कि 400 इंदिरा आवास सरेंडर का मामला उजागर होने के बाद देवघर विधायक नारायण दास ने विधानसभा सत्र के दौरान ही मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र सौंपकर इंदिरा आवास का कोटा सरेंडर करने पर रोक लगाने की मांग की थी.