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जिप अध्यक्ष की अग्रिम जमानत खारिज

देवघर: एडीजे दो एके सिंह अशोक की अदालत द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष किरण कुमारी व नमिता देवी को राहत नहीं दी गयी. इन दोनों आवेदकों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 416/13 सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इस मामले में बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अमर सिंह व इशहाक अंसारी ने […]

देवघर: एडीजे दो एके सिंह अशोक की अदालत द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष किरण कुमारी व नमिता देवी को राहत नहीं दी गयी. इन दोनों आवेदकों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 416/13 सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. इस मामले में बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अमर सिंह व इशहाक अंसारी ने बहस किये. जबकि अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक केके चौधरी व सहयोगी काशी यादव, सुरेंद्र दास थे. इस अग्रिम जमानत आवेदन पर पूर्व से बहस के लिए तिथि निर्धारित थी.

केस और काउंटर केस का अभिलेख भी मंगाया था. अदालत ने किरण कुमारी द्वारा किये गये केस नगर थाना कांड संख्या 63/13 व वार्ड पार्षद रमेश चंद्र दास द्वारा दर्ज कराये एफआइआर कुंडा थाना कांड संख्या 15/13 का अवलोकन किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया.

क्या है मामला
निगम क्षेत्र के कोरियासा गांव में महारुद्र यज्ञ का आयोजन फरवरी 2013 को किया गया था. इस यज्ञ के दौरान जिला परिषद अध्यक्ष किरण कुमारी अपने पति सुधांशु मंडल व अन्य संबंधियों के साथ आमंत्रित थीं. यज्ञ स्थल पर विवाद हुआ. जिसमें रमेश चंद्र दास जो वार्ड पार्षद थे का हाथ टूट गया था. इस घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा किया गया था. रमेश चंद्र दास ने कोर्ट में पीसीआर केस किया था. जिसे कुंडा थाना एफआइआर दर्ज करने के लिए भेज दिया गया. थाना में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने मामला को फाइनल कर दिया था. केस डायरी के तथ्यों के अवलोकन के बाद सीजेएम की अदालत द्वारा चार आरोपितों के विरुद्ध मारपीट व दलित प्रताड़ना की धारा में संज्ञान लिया गया. साथ ही सम्मन जारी करने का आदेश दिया. संज्ञान के बाद दो आरोपितों की ओर से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया गया था, जिसे खारिज कर दी गयी.

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