देवघर: एसीजेएम सुनील कुमार सिंह की अदालत द्वारा सेसन केस नंबर 99/2008 राज्य बनाम बबलू खवाड़े व अन्य की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाया गया. इस मुकदमा के छह नामजदों में से पांच आरोपितों बबलू खवाड़े उर्फ राजनारायण खवाड़े, राजू खवाड़े, डॉ कुमार विनोद, अमित कुमार सिंह व बाल्मिकी प्रसाद सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. एक अन्य आरोपित नरेश साह की ओर से डेथ सर्टिफिकेट दिये जाने से मुक्त कर दिया गया था.
यह मामला 23 अप्रैल 2004 को मंडल ट्रांसपोर्ट पालिका बाजार के पास अधिवक्ता प्रीतम आनंद के साथ घटी थी. जमीन को लेकर झंझट हुआ था. जिसमें राइफल से जान मारने की नीयत से गोली चला दी गयी थी. आरोपितों के विरुद्ध 26 जून 2007 को चार्जसीट दाखिल किया गया था.
जिसमें आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 307 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 व 30 लगायी गयी थी. बेला बगान श्रीकांत रोड निवासी प्रीतम आनंद के बयान पर नगर थाना कांड संख्या 126/06 दर्ज हुआ था. इस मामले में अभियोजन पक्ष से गवाह नहीं दिये जाने के चलते आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. इस मामले में सातवें साल में फैसला आया.