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बबलू खवाड़े समेत चार को सम्मन

देवघर: न्यायिक दंडाधिकारी देवघर राजीव रंजन की अदालत द्वारा बबलू खवाड़े उर्फ राजनारायण खवाड़े, विशाल सर्राफ, कन्हैया खवाड़े तथा प्रदीप रवानी के विरुद्ध सम्मन निर्गत कर दिया गया है. यह सम्मन टीआर केस संख्या 36/13 में न्यायालय के आदेश के मद्देनजर जारी हुआ है. चारों आरोपितों को 21 अगस्त 2013 को कोर्ट में उपस्थित होने […]

देवघर: न्यायिक दंडाधिकारी देवघर राजीव रंजन की अदालत द्वारा बबलू खवाड़े उर्फ राजनारायण खवाड़े, विशाल सर्राफ, कन्हैया खवाड़े तथा प्रदीप रवानी के विरुद्ध सम्मन निर्गत कर दिया गया है. यह सम्मन टीआर केस संख्या 36/13 में न्यायालय के आदेश के मद्देनजर जारी हुआ है. चारों आरोपितों को 21 अगस्त 2013 को कोर्ट में उपस्थित होने होंगे. इस मामले में संज्ञान लेने के बाद आरोपितों की उपस्थिति के लिए कई बार मौका दिया गया. कोर्ट में मामले के विचारण में तेजी लाने के लिए उक्त आदेश दिया है. यह विवाद अनशन स्थल वीआइपी चौक पर बीते 10 सितंबर 2011 को हुआ था.

क्या है मामलात्न निगम क्षेत्र के वीआइपी चौक पर सांसद निशिकांत दुबे मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे. आरोपितों ने धरना स्थल पर आकर अभद्रता की एवं गाली गलौज करते हुए हटने की धमकी दी.

प्रशासन की और से तैनात एएसआइ राम सोहावन राम के कार्य में बाधा डाला. इस घटना के संबंध में नगर थाना में कांड संख्या 276/11 किया गया था. आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 143, 144, 149, 188, 353, 505 बी, 504 तथा 506 लगायी गयी है. इस मामले में अनुसंधान पूरी करने के बाद चारों आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया. पश्चात संज्ञान लिया गया और हाजिर होने के लिए सम्मन का आदेश दिया गया.

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