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हत्या प्रयास के चार आरोपितों को चार वर्ष की सश्रम सजा

देवघर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम वीणा मिश्र की अदालत द्वारा सेशन केस नंबर 213/06 राज्य बनाम सोहन सिंह व अन्य की सुनवाई के बाद इस मामले के चार अभियुक्तों को दोषी पाकर चार साल की सश्रम सजा दी गयी. सजा पाने वालों में सोहन सिंह,संजय सिंह, बली महतो व भूषण महतो हैं. इन […]

देवघर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम वीणा मिश्र की अदालत द्वारा सेशन केस नंबर 213/06 राज्य बनाम सोहन सिंह व अन्य की सुनवाई के बाद इस मामले के चार अभियुक्तों को दोषी पाकर चार साल की सश्रम सजा दी गयी. सजा पाने वालों में सोहन सिंह,संजय सिंह, बली महतो व भूषण महतो हैं.

इन चारों को हत्या प्रयास के मामले में दोषी पाकर उक्त सजा दी गयी एवं प्रत्येक को दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया. जुर्माने की राशि न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. भरी अदालत में यह सजा सुनवाई गयी. सभी आरोपित मधुपुर थाना के कन्हायडीह गांव के रहने वाले हैं.

क्या था मामला

मधुपुर थाना के कन्हायडीह गांव में जमीन को लेकर यह विवाद हुआ था जिसमें मामले के सूचक नंदलाल सिंह को रड से वार कर जख्मी कर दिया गया था. जख्मी नंदलाल सिंह के बयान पर मधुपुर थाना में कांड संख्या 135/05 दर्ज किया गया था जिसमें भादवि की धारा 341, 324, 307, 34 लगायी गयी थी. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से आधा दर्जन गवाही दी गयी थी. न्यायालय ने भादवि की धारा 307 में दोषी पाकर चार साल की सश्रम सजा दी व जुर्माना लगाया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो इम्तियाज तथा अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रrादेव पांडेय ने पक्ष रखा.

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