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पति को सात साल की सश्रम सजा, सास-ससुर रिहा

देवघर: एडीजे द्वितीय प्रदीप चौरसिया की अदालत द्वारा सेशन केस नंबर 105/12 के आरोपित पति लव कुमार शर्मा को दहेज हत्या का दोषी पाकर सात साल की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही इस मामले के दो आरोपितों सास सीता देवी तथा ससुर श्रीराम शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. […]

देवघर: एडीजे द्वितीय प्रदीप चौरसिया की अदालत द्वारा सेशन केस नंबर 105/12 के आरोपित पति लव कुमार शर्मा को दहेज हत्या का दोषी पाकर सात साल की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही इस मामले के दो आरोपितों सास सीता देवी तथा ससुर श्रीराम शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया.

आरोपित जसीडीह थाने के हनुमान नगर के रहने वाले हैं. दहेज के चलते पत्नी पूजा देवी की हत्या का सिर्फ पति को दोषी ठहराया गया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला भरी अदालत में सुनाया. क्या था मामला: हनुमान नगर निवासी लव कुमार शर्मा के साथ पूजा देवी की शादी 2011 में हुई थी. शादी के बाद कुछ दिन ठीक से रखा. इसके पश्चात दहेज में बाइक एवं सोने की चेन की मांग की जाने लगी जिसे नहीं देने पर फंसरी लगा कर हत्या कर दी.

इसकी जानकारी होने के बाद मृतका पूजा देवी के भाई रोहित शर्मा ने जसीडीह थाना में कांड संख्या 198/12 दर्ज कराया जिसमें भादवि की धारा 304 बी एवं 34 लगायी गयी. कोर्ट में हत्या की धारा 302 में भी आरोप गठन हुआ था, लेकिन ट्रायल के दौरान दहेज हत्या की ही पुष्टि गवाहों ने की. हत्या की धारा में आरोपितों को बरी कर दिया, लेकिन दहेज हत्या में सिर्फ पति की संलिप्तता पाकर सजा सुनायी गयी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राज किशोर प्रसाद तथा बचाव पक्ष से फणीभूषण पांडेय ने पक्ष रखा.

जिन्हें मिली सजा

1. लव कुमार शर्मा (पति)

जिनको मिला संदेह का लाभ

1.श्रीराम शर्मा (ससुर)

2. सीता देवी (सास)

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