देवघर: देवघर नगर निगम क्षेत्र में निजी भवन, व्यावसायिक भवन, अपार्टमेंट आदि बनाना किसी चुनौती से कम नहीं है. क्योंकि देवघर में निर्माण के लिए राजधानी का रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बायलॉज का शत प्रतिशत अनुपालन अनिवार्य है. सामान्य भवन निर्माण में भी बायलॉज का अनुपालन जरूरी है.
बायलॉज के अनुसार सामान्य भवन निर्माण स्थल पर गली अथवा सड़क की लंबाई के हिसाब से ही जमीन को भी छोड़ना अनिवार्य है. अगर रोड अथवा गली की लंबाई अधिकतम 50 मीटर है तो तीन मीटर की जगह छोड़ना जरूरी है. अगर सड़क अथवा गली की लंबाई 50 से 100 मीटर तक है तो 4.5 मीटर, 100 मीटर से 300 मीटर लंबाई होने पर छह मीटर एवं सड़क अथवा गली की लंबाई 300 मीटर से अधिक होने पर 7.5 मीटर जगह छोड़ना अनिवार्य है.
भवन बनाने में निर्देशों का अनुपालन जरूरी : निगम क्षेत्र में भवन निर्माण के वक्त बिल्डिंग लाइन का निर्माण रांची मास्टर प्लान अथवा बायलॉज के अनुकूल करना जरूरी है. इसी प्रकार कैबीन, छज्जा आदि निर्माण में भी रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आलोक में करना है. इसके अलावा वाणिज्यिक भवन निर्माण में झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के तहत ड्रेन, ड्रेनेज, एक्जिट प्वाइंट, एक्सटर्नल बॉल, फ्लोर आदि का निर्माण करना है. इसी प्रकार दुकान अथवा व्यावसायिक भवन निर्माण, औद्योगिक भवन, स्टोरेज बिल्डिंग, हॉजर्डस (खतरनाक) बिल्डिंग आदि के निर्माण में भी नियमों का ख्याल रखना आवश्यक है.
दुकान, व्यावसायिक भवन, स्टोरेज बिल्डिंग में बरते सावधानी : रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दुकान सहित वाणिज्यिक भवन, स्टोरेज बिल्डिंग निर्माण में कई आवश्यक निर्देश जारी किये हैं. जमीन की चौड़ाई के हिसाब से न्यूनतम लेफ्ट एवं राइट साइड सेट बैक छोड़ना आवश्यक है. जमीन की चौड़ाई अधिकतम 10 मीटर होने की स्थिति में लेफ्ट साइड सेट बैक न्यूनतम 1.5 मीटर छोड़ना जरूरी है. लेकिन, भवन की ऊंचाई अधिक 12 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसी प्रकार जमीन की चौड़ाई के हिसाब से लेफ्ट एवं राइट साइड सेट बैक छोड़ना अनिवार्य है.