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दहेज हत्या के आरोपित को नहीं मिली जमानत

विधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा आरोपित चंदन रजक को जमानत नहीं दी गयी. जमानत के लिए दाखिल आवेदन संख्या 813/14 की सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. दहेज के चलते पत्नी राधा देवी की हत्या कर शव को कुआं में डालने का आरोप इन पर है. यह […]

विधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा आरोपित चंदन रजक को जमानत नहीं दी गयी. जमानत के लिए दाखिल आवेदन संख्या 813/14 की सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. दहेज के चलते पत्नी राधा देवी की हत्या कर शव को कुआं में डालने का आरोप इन पर है. यह मुकदमा मृतका के पिता गुलटन रजक ने जसीडीह थाना में 28 जुलाई 2014 को दर्ज कराया है जिसमें दामाद को आरोपित किया है. कहा है कि मई 2014 में अपनी बेटी की शादी चंदन से की थी. शादी के बाद ससुराल गयी जहां पर दहेज को लेकर झंझट हुआ. ससुरालवाले दहेज में दो लाख रुपये मांग रहे थे जिसे नहीं देने पर हत्या कर दी गयी.———–नहीं मिली अग्रिम जमानतदेवघर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा संतोष दास की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी. इन पर डकैती की योजना बनाने का आरोप है. नगर थाना प्रभारी नुनूदेव राय के बयान पर देवघर नगर थाना कांड संख्या 379/14 दर्ज किया गया है और भादवि की धारा 399, 402 लगायी गयी है. यह घटना 27 जून 2014 को घटी थी. आरोपित कुंडा थाना क्षेत्र के ठाढ़ीदुल्लमपुर गांव का रहने वाला है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया.

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