23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रणधीर, इंदु समेत पांच पर जालसाजी का केस

– सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दी गयी गलत सूचनाविधि संवाददाता, देवघर सीजेएम की अदालत में जसीडीह थाना के गिधनी गांव निवासी नारायण ठाकुर ने पीसीआर दाखिल किया है. इसमें नगर निगम के तत्कालीन सीइओ रणधीर श्रीवास्तव व इंदु रानी, प्रधान सहायक बद्री नारायण झा, लेखापाल चंदन चक्रवर्ती तथा शालिग्राम ठाकुर को आरोपित किया है. […]

– सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दी गयी गलत सूचनाविधि संवाददाता, देवघर सीजेएम की अदालत में जसीडीह थाना के गिधनी गांव निवासी नारायण ठाकुर ने पीसीआर दाखिल किया है. इसमें नगर निगम के तत्कालीन सीइओ रणधीर श्रीवास्तव व इंदु रानी, प्रधान सहायक बद्री नारायण झा, लेखापाल चंदन चक्रवर्ती तथा शालिग्राम ठाकुर को आरोपित किया है. कहा है कि परिवादी नगर निगम में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद पर काम करता था. शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने के चलते अपने भाई शालिग्राम ठाकुर को सशर्त नौकरी के लिए अनुशंसा कर कागज सौंप दी. कागजात में पूरे परिवार के भरण पोषण की बात उल्लेख थी. बाद में शालिग्राम ने शर्तनामा का उल्लंघन किया. परिवादी ने इसकी जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इसकी जानकारी मांगी तो गलत सूचना दे दी. पीएफ का भी पैसा निकाल लिया. इसकी शिकायत करने पर अनसूनी कर दी तो कोर्ट में मुकदमा किया. इसे पंजीकृत कर लिया गया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें