– छात्र सावन राज अपहरण केस का है आरोपितविधि संवाददाता, देवघरअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम वीणा मिश्रा की अदालत द्वारा प्रदीप यादव को जमानत नहीं दी गयी. काराधीन आरोपित प्रदीप की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर अभियोजन तथा बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया. इन्हें नगर थाना कांड संख्या 68/14 का आरोपित बनाया गया है. इनके विरुद्ध छात्र सावन राज के अपहरण का आरोप है. 28 जनवरी 2014 को एक साजिश के तहत आरोपितों ने तपोवन पहाड़ के पास ले गया था जहां पर एटीएम व मोबाइल छीन कर छात्र सावन को गायब कर दिया था. जब से अपहरण हुआ है, उसका सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है.क्या है मामलानगर थाना क्षेत्र के सरकारी बस डिपो के निकट रह कर पढ़ाई करने वाला छात्र का अपहरण कर लिया गया था. उनके पास उनके नाना का एटीएम था जिसमें करीब दस लाख रुपये जमा देखकर इस घटना को अंजाम दिया गया था. बाद में पुलिस ने घटनास्थल से कुछ खून के नमूने तथा एक मानव कंकाल को बरामद किया था. इस घटना के संदर्भ में सावन के पिता भूपाल कापरी जो मोहनपुर थाना के बसडीहा गांव के रहने वाले हैं, ने मुकदमा दर्ज कराया है. एटीएम के फुटेज के आधार पर कपिल देव यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था. इस केस में अनुसंधान के क्रम में प्रदीप यादव जो कुंडा थाना के ढाकोडीह गांव का है, नाम जुटा और गिरफ्तारी हुई. इस मामले में सावन के माता-पिता का ब्लड सैंपल लिया गया था जिसका मिलान घटनास्थल से प्राप्त रक्त से मिल चुका है. इसकी रिपोर्ट प्रयोगशाला से कोर्ट में आ चुकी है.
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अपहरण के आरोपित प्रदीप यादव का बेल पिटीशन रिजेक्ट
– छात्र सावन राज अपहरण केस का है आरोपितविधि संवाददाता, देवघरअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम वीणा मिश्रा की अदालत द्वारा प्रदीप यादव को जमानत नहीं दी गयी. काराधीन आरोपित प्रदीप की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर अभियोजन तथा बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया. इन्हें नगर […]
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