देवघर: करोड़ों रुपये मूल्य के जमीन संबंधी दस्तावेज जिला अभिलेखागार से गायब होने तथा सबूतों को चूल्हों में जलाने के मामले में बनाये गये अप्राथमिकी आरोपित मिथिलेश कुमार झा को जिला जज ने जमानत दे दी है. इस आरोपित की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 637/13 दाखिल की गयी थी. इस पर अभियोजन पक्ष की ओर से केके चौधरी तथा बचाव पक्ष से क्राइम मामलों के वरीय अधिवक्ता अमर सिंह ने बहस की.
दोनों पक्षों की पूरी बहस सुनने के बाद दस हजार के दो मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया. मिथिलेश झा जिला अभिलेखागार पदाधिकारी थे, जिन्हें जांच के दौरान आरोपित बनाने का आदेश दिया गया था. आदेश मिलते ही इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. सीजेएम की अदालत द्वारा पहले ही जमानत आवेदन खारिज कर दी गयी थी. डीजे कोर्ट में इन्होंने जमानत की अर्जी दाखिल की थी.
इसकी सुनवाई के बाद स्वीकृत कर ली गयी और जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया गया. इन्हें नगर थाना कांड संख्या 260/11 का आरोपित बनाया गया है जबकि ये इस मामले के सूचक हैं. इस मामले के नामजदों में सुनील पोद्दार तथा ध्रुव नारायण परिहस्त हैं जिनकी जमानत अर्जी हाइकोर्ट से भी खारिज है. इन दोनों के मामले का ट्रायल जारी है.