बहू की हत्या के दोषी सास-ससुर को हुई दस साल की सश्रम सजा

Updated at : 24 May 2018 6:55 AM (IST)
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बहू की हत्या के दोषी सास-ससुर को हुई दस साल की सश्रम सजा

देवघर : दहेज हत्या के दो दोषियों सास उगनी देवी व ससुर भैरो महतो को दस-दस साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. सेशन जज दो महेंद्र प्रसाद की अदालत ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद दोनों को सजा सुनायी. दोनों को 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना की […]

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देवघर : दहेज हत्या के दो दोषियों सास उगनी देवी व ससुर भैरो महतो को दस-दस साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. सेशन जज दो महेंद्र प्रसाद की अदालत ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद दोनों को सजा सुनायी. दोनों को 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.
जुर्माना की राशि दोषियों की ओर से पीड़िता के आश्रित को दी जायेगी व जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की सामान्य कैद काटनी होगी. दोनों आरोपित सारठ थाना के नगरो शहरपुरा गांव के रहने वाले हैं. मोहनपुर थाना के चिंहुटिया गांव निवासी भुवनेश्वर यादव ने सारठ थाना में दहेज के लिए अपनी बेटी संगीता देवी की हत्या का मामला दर्ज कराया था.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार ने पक्ष रखा. अभियोजन पक्ष से 12 लोगों ने घटना के संबंध में गवाही दी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे.
क्या था मामला
सारठ थाना के नगरो शहरपुरा गांव में यह घटना छह अक्तूबर 2016 में हुई थी. गांव के पोखर से महिला का शव निकाला गया था. जिसकी पहचान अनिल महतो की पत्नी संगीता देवी के रूप में की गयी थी. मृतका के पिता ने थाना में एफआइआर दर्ज कराया जिसमें दामाद अनिल महतो, सास उगनी देवी व ससुर भैरो महतो को हत्या का आरोपित किया.
दाखिल मुकदमा में दहेज में 10 हजार नकद व लैपटॉप मांगने का आरोप था. पुलिस ने अनुसंधान कर सास व ससुर के विरुद्ध अलग से आरोप पत्र दाखिल किया. केस सेशन ट्रायल के लिए भेजा गया जहां पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला दिया.
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