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बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहे प्राइवेट अस्पतालों पर होगी कार्रवाई

क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर कार्यशाला नर्सिंग होम संचालकों को एक्ट की दी गयी जानकारी देवघर : आइएमए हॉल में शुक्रवार को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. सिविल सर्जन डॉ कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम संचालकों व पैथोलॉजी संचालकों को एक्ट के बारे में […]

क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर कार्यशाला

नर्सिंग होम संचालकों को एक्ट की दी गयी जानकारी
देवघर : आइएमए हॉल में शुक्रवार को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. सिविल सर्जन डॉ कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम संचालकों व पैथोलॉजी संचालकों को एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी. साथ ही एक्ट के अनुरूप औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया. यह भी कहा गया कि 15 दिनों के अंदर प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम व पैथोलॉजी संचालकों को सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेना है.
ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी. एक्ट के तहत सभी को रजिस्ट्रेशन व रेनुअल कराना आवश्यक है. इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट, प्रदूषण, अग्निशमन आदि विभागों का सभी प्रमाणपत्र अनिवार्य तौर पर होनी चाहिए. कार्यशाला में स्टेट कंसल्टेंट रिसोर्स पर्सन राहुल कुमार सिंह, डीएलओ डॉ रंजन कुमार सिन्हा, डॉ डी तिवारी, डॉ गोपाल जी शरण, डॉ शत्रुघ्न सिंह, डॉ कुमार गौरव, डॉ अमरीश ठाकुर, डॉ राजेश रंजन, सभी प्रभारी चिकित्सा प्रभारी, कई प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम व पैथोलॉजी संचालक, नीरज कुमार भगत, मुकेश सिंह व अन्य मौजूद थे.
परिवार नियोजन पर ट्रेनिंग
आइएमए हॉल में ही परिवार नियोजन प्रशिक्षण का भी आयोजन हुआ. डॉक्टर व कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन व लक्ष्य प्राप्ति के बारे में बताया गया. परिवार नियोजन के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के बारे में भी बताया गया. परिवार नियोजन की उपलब्धियों पर भी चर्चा की गयी. मौके पर राज्य परामर्शी रिसोर्स पर्सन शांतना कुमारी भी मौजूद थीं.

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