मधुपुर पेट्रोल पंप लूट व हत्या में आठ दोषी करार, सजा पर सुनवाई छह को
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Feb 2018 4:33 AM
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दिनदहाड़े दो पेट्रोल पंप कर्मियों की हत्या कर लूट लिये थे 10.50 लाख मधुपुर/देवघर : एसआर डालमिया रोड में 28 मार्च 2016 को दिन दहाड़े दो पेट्रोल पंप कर्मियों की हत्या कर साढ़े 10 लाख रुपये की लूट मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत द्वारा आठ आरोपितों को दोषी करार […]
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दिनदहाड़े दो पेट्रोल पंप कर्मियों की हत्या कर लूट लिये थे 10.50 लाख
मधुपुर/देवघर : एसआर डालमिया रोड में 28 मार्च 2016 को दिन दहाड़े दो पेट्रोल पंप कर्मियों की हत्या कर साढ़े 10 लाख रुपये की लूट मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत द्वारा आठ आरोपितों को दोषी करार दिया गया. साथ ही सभी दोषी करारे गये आरोपितों को मंडल कारा भेज दिया गया. इन सभी आरोपितों को छह फरवरी को सजा सुनाई जायेगी. सजा सुनाने के पूर्व सजा बिंदु पर अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनी जायेगी. अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक रंजीत सिंह ने मजबूती से पक्ष रखा व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. यह मुकदमा राजेश कुमार गुटगुटिया ने मधुपुर थाना में दर्ज कराया था.
क्या है लूट व हत्या की घटना : इस संदर्भ में घटना के महज चार दिन बाद मामले का खुलासा पुलिस ने कर लिया था. मामले का मास्टरमाइंड मारगोमुंडा निवासी एंकर दास, इसी थाना क्षेत्र का किशनपुर निवासी अवैध गन फैक्ट्री का संचालक उस्मान मियां, जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र का शहरपुर निवासी अब्दुल रऊफ के अलावा गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर का मिस्टर अंसारी था. इन्हीं लोगों ने पड़ोसी राज्य बिहार से दो शूटरों को मंगाया था. इनकी पहचान पंकज सिंह और गुरुजी के रूप में हुई थी. लेकिन गुरुजी की अब तक पुलिस पहचान नहीं कर पायी है. इस मामले में घटना के बाद सभी को भगाने में सहयोग व वाहन देने के मामले में टिटहियाबांक निवासी चालक गणेश यादव समेत हथियार व घटना में प्रयुक्त बाइक आदि छुपाने के मामले में महुआडाबर के दो व्यक्तियों की पहचान हुई थी. पुलिस ने इन आठों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. पश्चात केस का ट्रायल हुआ जिसमें अभियोजन पक्ष से करीब एक दर्जन गवाही दी गयी. इस केस में फरार चल रहे गुरुजी का पुलिस अब तक सत्यापन नहीं कर पायी है. मामले के उद्भेदन में तत्कालीन एसपी ए विजया लक्ष्मी, वर्तमान मधुपुर एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन मधुपुर थाना प्रभारी सह अनुसंधानकर्ता सुमन कुमार सिन्हा की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी.
जिन्हें कोर्ट ने पाया दोषी
1. एंकर दास 2. मिस्टर अंसारी
3. गणेश यादव 4. पंकज कुमार सिंह
5. अब्दुल रउफ 6. मो उस्मान
7. मो मनीरूद्दीन 8. नईम मियां
कहते हैं एसडीपीओ
एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह ने कहा कि डबल मर्डर केस में न्यायालय ने आठ को दोषी पाया है. पुलिस का प्रयास सफल हुआ. पुलिस ने कड़ी मेहनत कर मामले को मुकाम तक पहुंचाया.
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