देवघर : जानलेवा हमला मामले में 12 वर्ष बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला. सेशन जज पांच रवि रंजन की अदालत ने तीन दोषियाें राजेंद्र मंडल, परमानंद मंडल व हरि मंडल को पांच-पांच साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अलग से कैद की सजा काटनी होगी. तीनों दोषी मोहनपुर थाना क्षेत्र के सिमरजोर गांव के रहनेवाले हैं. यह मुकदमा सिमरजोर गांव निवासी प्रमोद कुमार मंडल ने दाखिल किया था.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से पांच गवाह प्रस्तुत किये गये थे व दोष सिद्ध करने में सफल हुए. सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक रंजीत सिंह ने तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता अमर कुमार ने पक्ष रखा.