देवघर: न्यायिक दंडाधिकारी सचिंद्र बिरूआ की अदालत द्वारा आठ मुकदमों के कुल 19 आराेपितों के विरुद्ध कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया है. सबों को निर्देश दिया है कि वन विभाग के अधिकारियों से मिलकर 5 दिसंबर तक मामलों को निबटारा कर लें. राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर यह नोटिस भेजा गया है. सभी मामले अवैध तरीके से पेड़ काटने का दर्ज किया गया है जो देवीपुर थाना क्षेत्र के हैं.आरोपितों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 लगायी गयी है. अदालत द्वारा नामजद आरोपितों को नोटिस भेज दी गयी है.
प्री लोक अदालत है 5 दिसंबर को : इन आरोपितों को राष्ट्रीय लोक अदालत के पूर्व लगाये गये प्री लोक अदालत में सुलह- समझौता के लिए बुलाया गया है. कहा गया है कि वन विभाग के अधिकारी न्याय सदन में रहेंगे जिसमें दोनाें पक्ष आकर वाद का निबटारा सुलह के आधार पर करा लें. जुर्माना की राशि भुगतान के बाद नामजदों के विरुद्ध का केस वापस ले लिये जाने का प्रावधान है. राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को न्याय सदन में होने जा रहा है जिसमें हजारों मामलों का निष्पादन होने की संभावना है.
इन मामलों के हैं आरोपित
जीओसीआर संख्या- 307/2016 – झगरू यादव- असना, देवीपुर.
जीओसीआर संख्या- 316/2016 – फूला देवी-मनियारपुर, देवीपुर.
जीओसीआर संख्या- 319/2016 -किशोरी राउत, चंदर राउत- बड़की खंखार, देवीपुर.
जीओसीआर संख्या- 164/2014- चंदू दास व कामदेव दास- ढकढका, देवीपुर.
जीओसीआर संख्या- 345/2016 – उषा देवी, परेश दास, रमेश दास व वसंती देवी- सरपता, देवीपु़र.
जीओसीआर संख्या- 385/2016 – ठाकुर मंडल – घसको, देवीपुर.
जीओसीआर संख्या- 329/2017 – बिजली देवी- ठढ़ियारी, देवीपुर.
जीओसीआर संख्या- 344/2016 – साफी देवी, उमेश महतो, नरेश महतो व परेश दास-सरपता, देवीपुर.
जीओसीआर संख्या- 342/2016 – नंदकिशोर यादव व भवानी यादव- बघनी, देवीपुर.