देवघरः 22 अप्रैल को चार बजे के बाद से ही सभी प्रकार के प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित कर दिये गये हैं. अब प्रत्याशी/पार्टी डोर-टू-डोर कैंपेन कर सकेंगे. इसके लिए किसी भी प्रकार की कानूनी बंदिश नहीं है. लेकिन धारा 144 लागू होने के कारण पांच से अधिक व्यक्ति साथ नहीं घूम सकेंगे. उक्त बातें लोकसभा चुनाव के तीसरे प्रेस कांफ्रेंस में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी अमीत कुमार ने पत्रकारों से कही.
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार थम गया है. सारी व्यवस्था दुरुस्त कर ली गयी है और पोलिंग पार्टी तैयार है. 23 को बूथों की ओर पोलिंग पार्टी रवाना होगी. देवघर जिले में कुल 1208 बूथ बनाये गये हैं. जिसमें 336 अतिसंवेदनशील, 654 संवेदनशील और 218 सामान्य बूथ हैं. जिले के 8 लाख 86 हजार 759 मतदाता 24 को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसमें 472067 पुरुष और 414690 महिला वोटर शामिल हैं.
देवघर जिला ड्राय डे घोषित
देवघर. डीसी ने कहा कि लोकप्रतिनिधित्व की धारा 135(ग) (1) (2) (3) के अनुसरण में बिहार ओड़िशा उत्पाद अधिनियम की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान समाप्ति की अवधि से 48 घंटे पूर्व से उक्त अवधि के लिए जिले में ड्राय डे घोषित किया गया है. इसके तहत शराब के दो होल सेल, एक बार रेस्टोरेंट तथा 68 खुदरा शराब की दुकानों को उक्त अवधि तक सील करने की कार्रवाई शुरू हो गयी है ताकि आयोग के निर्देश का पालन किया जा सके .