देवघर : जिला प्रशासन ने भी शहरी क्षेत्र में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं व ट्रैफिक समस्याअों को देखते हुए सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों की नो-इंट्री के निर्णय पर मुहर लगा दी है. साथ ही वाहनों के परिचालन को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं. इससे पूर्व दो […]
देवघर : जिला प्रशासन ने भी शहरी क्षेत्र में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं व ट्रैफिक समस्याअों को देखते हुए सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों की नो-इंट्री के निर्णय पर मुहर लगा दी है. साथ ही वाहनों के परिचालन को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं. इससे पूर्व दो नवंबर को अनुमंडल कार्यालय में यातायात संबंधी मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करते हुए एसडीअो राम निवास यादव ने जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, यातायात प्रभारी, सभी थाना प्रभारियों सहित ट्रक, बस, ऑटो रिक्शा ऑनर्स एशोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव के साथ बैठक कर शहरी क्षेत्र में सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया था.
इस मार्ग से गुजरेंगे वाहन : जिला प्रशासन की अोर जारी निर्देश के तहत दुमका-हंसडीहा से देवघर आने वाले स्थानीय वाहनों को शहीद आश्रम रोड होकर पुराना मीना बाजार बस स्टैंड वाहन पड़ाव जाना होगा. वहीं वापसी में उन्हें फव्वारा चौक, आसाम एक्सेस रोड से दाहिने मुड़ कर पानी टंकी होते हुए बैजनाथपुर चौक, चौपा मोड़ होेते हुए दुमका की ओर निकलना होगा.
साथ ही कहा गया कि इसके तहत किसी भी परिस्थिति में वाहन का पड़ाव इस रूट में अन्यत्र कहीं नहीं होगा. वहीं जसीडीह से देवघर की ओर आने वाले सभी बड़े वाहन रोहिणी बाजार होते हुए-कोरियासा-सत्संग, शंखमोड़-बाजला चौक होते हुए बस स्टैंड तक जायेंगे. उसी प्रकार उनकी वापसी भी होगी. इसके अलावा देवघर शहरी क्षेत्र के बाहरी मार्ग के विषय में बताया गया कि सभी वाहन बैजनाथपुर चौक-चौपा मोड़-हिंडोलावरण कुंडा मोड़-कोरियासा पथ-रोहिणी चौक-चकाई मोड़-टाभाघाट मोड़-कालीपुर चौक-देवपूरा चौक-गिधनी मोड़ मार्ग का प्रयोग कर शहर के बाहर अपने-अपने मार्गों जैसे सुल्तानगंज, हंसडीहा, दुमका, सारठ, गिरीडीह व चकाई की अोर से जा सकेंगे.
वहीं हंसडीहा, दुमका, सारठ की ओर से आने वाले वाहन कोरियासा पथ से रोहिणी चौक-जसीडीह, चकाई, सुल्तानगंज की ओर निकलेंगे. यह भी कहा गया है कि जसीडीह स्थित ऑटो वाहन पड़ाव के रूप में चिन्हित न्यू सर्कुलेशन एरिया से ही सभी ऑटो का परिचालन होगा. डीटीअो, यातायात प्रभारी तथा संबधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा गहन जांच कर शहर में परिचालित वाहनों पर क्षमता से अधिक सवारी, सामानों के ढोने पर अतिशीघ्र रोक लगायी जाये. जरूरत पड़ने पर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी करना सुनिश्चित करें.