देवघरः नगर विकास विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना के आठ वर्ष बाद देवघर नगर निगम प्रशासन जागा है. नगरपालिका जल कार्य, संधारण, जल अधिभार व गृह जल संयोजन नियमावली को अमलीजामा पहनाने के लिए विभाग रेस हो गया है. अधिसूचना के तहत एक भवन होल्डिंग में घरेलू जलापूर्ति के उद्देश्य से एक से ज्यादा वाटर कनेक्शन नहीं दिया जायेगा. संयोजन शुल्क भी निर्मित क्षेत्र के हिसाब से वसूला जायेगा.
निर्मित 100 वर्ग मीटर तक में 1000 रुपये, 101 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक 1200 रुपये, 201 वर्ग मीटर से 400 वर्ग मीटर तक 1500 रुपये व 400 वर्ग मीटर से ज्यादा निर्मित क्षेत्र पर 2000 रुपये संयोजन शुल्क होल्डिंग मालिक को देना होगा. इसके अलावा अधिसूचना के तहत विभाग का कार्य एवं दायित्व बांटा गया है तो उपभोक्ताओं को कई विकल्प भी दिये गये हैं.
संयोजन शुल्क के बगैर कनेक्शन नहीं
वाटर कनेक्शन का कार्य तब तक प्रारंभ नहीं किया जायेगा, जब तक की संबंधित आवेदनकर्ता निर्मित क्षेत्र के अनुसार संयोजन शुल्क जमा नहीं करेंगे. इससे पहले आवेदनकर्ता को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ दो प्रतियों में जलसंयोजन का नक्शा लगाना अनिवार्य होगा. जल संयोग के लिए प्राक्कलित राशि अधीक्षक के पास राशि जमा करना अनिवार्य होगा.
उपभोक्ता अपने खर्च पर लगा सकते हैं मीटर
घरेलू सहित सभी कोटि के उपभोक्ता जो नियमित जल प्रतिमाह के हिसाब से जल कर नहीं देना चाहते हैं. वैसे उपभोक्ता जिनका निर्मित क्षेत्र 400 वर्ग मीटर से ज्यादा है. बहुमंजिला भवन में रहने वाले अपने समिति अथवा सहकारी समिति के माध्यम से जल मीटर अपने खर्च पर लगा सकते हैं. कनेक्शन फीस घरेलू (एकांगी व बहुमंजिला) उपभोक्ता के लिए 1500 रुपये, संस्थागत/सरकारी के लिए 2000 रुपये, वाणिज्यिक के लिए 3000 रुपये, औद्योगिक एसएसआइ यूर्नि के लिए 3000 रुपये व लघु उद्योगों को छोड़ कर अन्य सभी उद्योग के लिए 10,000 रुपये निर्धारित है.