गवाही नहीं देने पर कोर्ट सख्त, एसपी को आदेश तीन पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में लायें
देवघर: हत्या के दो मामलों के तीन अनुसंधानकर्ताओं (आइओ) महेंद्र नाथ उपाध्याय, राजकुमार पासवान व शिवपूजन बहेलिया के विरुद्ध सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. साथ ही इन तीनों पुलिस पदाधिकारियों के वेतन व पेंशन पर रोक लगा दी है. न्यायालय द्वारा बार-बार गवाही देने के […]
ये तीनों आइओ अलग-अलग दो मुकदमों के अनुसंधानक हैं जो तत्कालीन थाना प्रभारी मारगोमुंडा व चितरा में पदस्थापित थे. देवघर एसपी को न्यायालय ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि अगली तिथि को निश्चित रूप से गिरफ्तार कर तीनों को न्यायालय में प्रस्तुत करायें. इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए पत्र भी जारी कर दिया है.
इस मामले में आठ लोगों की गवाही हो चुकी है. इस मामले के दो आइओ महेंद्रनाथ उपाध्याय व राजकुमार पासवान है. दोनों को एक नवंबर तक कोर्ट में हाजिर करने का आदेश जारी किया गया है. यह मुकदमा लोबेश्वर मरांडी के बयान पर दर्ज हुआ है. दूसरा मामला सेशन ट्रायल नंबर 56/2015 राज्य बनाम राजू मलिक का है. इसमें भी 14 लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दे चुके हैं. आइओ शिवपुजन बहेलिया की गवाही बाकी है. यह मुकदमा मेनोका देवी ने चितरा सारठ में दर्ज कराया है.
जिसमें खुलासा की है कि पुतुल माल व बुनी देवी की हत्या कुदाल से काट कर आरोपित ने कर दी थी. आरोप है कि दारु पीने के लिए आरोपित ने अपनी पत्नी से पैसा मांगा जिसे इनकार करने पर कुदाल से पत्नी, एक पुत्री व गर्भस्थ शिशु को काट डाला था. इस केस की सुनवाई के लिए 31 अक्तूबर का समय निर्धारित है.
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