लूटकांड के तीन दोषियों की सजा बरकरार

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देवघर: सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने क्रिमिनल अपील संख्या 5/2014 संतोष कुमार व अन्य बनाम सरकार की सुनवाई पूरी करने के बाद पहले की सजा बरकरार रखी. तीनों अपीलकर्ताओं संतोष कुमार, श्रवण कुमार व सोनू कुमार को लोअर कोर्ट से पांच साल की सश्रम सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया […]

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देवघर: सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने क्रिमिनल अपील संख्या 5/2014 संतोष कुमार व अन्य बनाम सरकार की सुनवाई पूरी करने के बाद पहले की सजा बरकरार रखी. तीनों अपीलकर्ताओं संतोष कुमार, श्रवण कुमार व सोनू कुमार को लोअर कोर्ट से पांच साल की सश्रम सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था. संतोष कुमार लखीसराय जिले के बड़हिया थाना के इंदोपुर, श्रवण कुमार रामसेन टोला व सोनू कुमार दुखहरण गांव का रहने वाला है. ये तीनों बोलेरो वाहन लूटने के मामले में दोषी हैं.

बाद में पुलिस की तत्परता से तीनों लुटेरे दबोच लिए गये थे. इस संबंध में जसीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इन्हें जुर्माना की राशि अदा न करने पर अलग से छह माह की सजा काटनी होगी. इस मुकदमा के सूचक मो समीम अंसारी हैं जो गिरिडीह के रहने वाले हैं.

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वाहन किराया पर लिया. बोलेरो चालक दिघरिया पहाड़ के निकट आया तो उन्हें नशीला पदार्थ खिला दिया. इससे वह बेहोशी की स्थिति में आ गया. वाहन धीमा कर ड्राइवर को झाड़ी में अर्द्ध बेहोशी की हालत में फेंक दिया.
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